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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

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Dainik India News

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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

पुराने गैंगस्टर के दोषी अपराधियों की संपत्तियों का पहचान कर कुर्क की कार्रवाई करने के दिए निर्देश

लाउडस्पीकरो द्वारा मानकों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज कर करवाई के दिए निर्देश

धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान अवैध शराब, मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर हुई कार्यवाहीयों की समीक्षा के दौरान थाना चिरैयाकोट के अंतर्गत 8.5 किलोग्राम गांजा बरामदगी पर जिलाधिकारी ने संबंधित मामले के पूरे स्रोत की जांच करने के साथ ही संबंधित अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्यवाही में संबंधित अपराधियों की संपत्तियों की पहचान कर कुर्क की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्यवाहीयों की समीक्षा के दौरान जिला बदर किए गए अपराधियों को समय से नोटिस तामिला कराने के साथ ही जिला बदर अपराधियों को पुलिस द्वारा स्वयं जनपद की सीमा से भेजने के निर्देश दिए, जिससे अपराधियों को लेकर समाज में एक संदेश जाए। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर मानकों का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को इस पर विशेष नजर रखने के साथ ही मानकों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर उनके खिलाफ एफ. आई.आर.दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। गौ तस्करी मामलों में पुलिस द्वारा ठीक ढंग से रिपोर्ट ना लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों में सतर्कता बरतते हुए ठीक ढंग से रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने धारा 67 के तहत पारित बेदखली के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों को दिए। आईपीसी की धारा 107 एवं 116 के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों द्वारा दोबारा ऐसा करने पर उनके द्वारा दी गई जमानत राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर बड़ी मात्रा में कार्यवाही करने को कहा। आईपीसी की धारा 133 एवं 145 के अंतर्गत वादों के निस्तारण में सभी तहसीलों की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों को दिए। कानून व्यवस्था की बैठक के दौरान ही आगामी त्यौहारों,महाशिवरात्रि एवं होली के दृष्टिगत उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने से संबंधित सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समय से सारी तैयारियां पूर्ण करने को कहा। साथ ही उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्रों में भ्रमण करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को गोंड जाति के प्रमाणपत्रों हेतु प्राप्त आवेदनों का गुण दोष के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए। अभियोजन शाखा की कार्यवाहियों की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि गत माह लोअर कोर्ट में 7 मामले निर्णित हुए जिनमें 5 में सजा एवं दो में रिहाई, सेशन कोर्ट से आठ मामले निर्णित हुए जिनमें 2 में सजा एवं 6 में रिहाई हुई।इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत नौ मामलो में निर्णय आया जिनमें 3 में सजा एवं 6 में रिहाई का आदेश पारित हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत गत माह कोई भी संतोषजनक कार्यवाही ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अभियोजन पक्ष को सक्रियता दिखाते हुए अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने एससी/एसटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, विगत वर्ष में घटित प्रमुख अपराधों आदि की भी समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष सहित अभियोजन शाखा के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

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