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गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने दो लोगों की संपत्तियों के कुर्क करने के दिए आदेश

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Dainik India News

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 डीडी इंडिया न्यूज़ संवाददाता-धनञ्जय पाण्डेय

 मऊ। जिला अधिकारी अरुण कुमार ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवा,थाना सराय लखंसी ,जनपद मऊ एवं गणेश पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम कंधेली,थाना घोसी,जनपद मऊ के चल एवं अचल संपत्तियों के कुर्क करने के आदेश जारी किए। प्रथम अभियुक्त आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव के खिलाफ थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं 553/ 2008 धारा 325,323, 504,506 भा0द0वि0,मु0 अ0 सं0 65/ 2011 धारा 147, 323,504, 506, 452, भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट मु0अ0सं0 185 बटा/ 21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा0द0वि0 ,मु0अ0 सं0 356/  21 धारा 3/4लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम,मु0अ0सं0 8/ 22 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली में मु0अ0 सं0369/धारा 419,420, 467, 468, 471, 177, 506, 120b भा0द0वि0 व 7 सी एल ए एक्ट व मु0अ0 सं 287/22 धारा 3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज  है। अभियुक्त आनंद कुमार द्वारा अपने व अपने पत्नी मीरा देवी के नाम क्रय की गई भूमि स्थित मौजा परदहा, तहसील सदर, जनपद मऊ में स्थित आराजी नंबर 2172 रकबा 168 कड़ी, जिसका बाजार मूल्य लगभग ढाई करोड़ है,उसे नियमानुसार कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने पारित किया।

गैंगस्टर एक्ट के दूसरे अभियुक्त गणेश के विरुद्ध थाना मधुबन में मु0अ0 संख्या 334/ 2021 धारा 41, 411, 419,420 आई0पी0सी0, मु0आ0संख्या 279/ 2021 धारा 379, 411, आई0पी0सी0,मु0अ0संख्या 332/ 2021 धारा 379, 411, आई0पी0सी0, मु0आ0संख्या 458/ 2021 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट व थाना मोहम्मदाबाद गोहना में मु0अ0 संख्या 346/ 2021 धारा 379, 411 आई0पी0सी0के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।इस अभियुक्त के नाम स्प्लेंडर यूपी 54Q- 5831 नंबर की मोटरसाइकिल है,जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹65000 है,उसको आज जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश जारी किया

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